Anti- cheating bill 2024 क्या हैं, एंटी चिटिंग बिल में नया क्या जोड़ा गया?

एंटि चीटिंग बिल क्या है ? एंटि चीटिंग बिल, (उद्देश्य, महत्व, धोकाधड़ी क्या है? सजा) Anti Cheating Bill 2024 in Hindi (What is Anti Cheating Bill, Objective, Importance, cheating or unfair practice, punishments)

लोकसभा ने मंगलवार को सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी, जैसे कि प्रश्नपत्र लीक होने को रोकने के लिए ‘धोखाधड़ी निवारण विधेयक, लोकसभा’ कानून बनाया। परीक्षा पत्रों को लीक करने या उत्तर पत्रों में छेड़छाड़ करने में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को 10 साल की जेल और ₹1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है।

एंटी चिटिंग बिल में नया क्या जोड़ा गया?

एंटि चीटिंग बिल क्या है? (Anti Cheating Bill ?)

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों को रोकने के लिए एक नया बिल, धोखाधड़ी निवारण विधेयक लोकसभा ने सोमवार को अपनाया गया। इन कृत्यों में नकली परीक्षाएं आयोजित करना, कंप्यूटरों या प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़ करना, प्रश्न पत्रों को लीक करना या उम्मीदवारों की इसमें मदद करना, और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना शामिल है।

ये मालप्रैक्टिस अब सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 के तहत गैर-जमानती अपराध माने जाते हैं, जिसमें अपराधियों के लिए अधिकतम पांच साल की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना है।

अब राज्यसभा में विधेयक का प्रस्तुतिकरण सुना जाएगा। यदि यह उच्च सदन से पारित हो जाता है, तो विधेयक अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसके अलावा, अनुचित परीक्षा प्रथाओं को अपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1944 द्वारा एक अपराध माना जाएगा।

Complete Information About Anti Cheating Bill in Hindi

शीर्षकविवरण
विधेयक का नामएंटी चीटिंग बिल
उद्देश्यसार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, विश्वसनीयता, और न्यायिकता सुनिश्चित करना, और युवाओं को आश्वस्त करना कि उनके ईमानदार प्रयासों का उचित पुरस्कार मिलेगा।
दंडनीय प्रथाएँप्रश्न पत्र लीक, उत्तर कुंजियों का वितरण, उत्तर पत्रों में छेड़छाड़, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, कंप्यूटर सिस्टम में हस्तक्षेप, फर्जी वेबसाइट्स बनाना आदि।
व्यक्तिगत दोषियों के लिए सजाअधिकतम पांच वर्ष की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर जेल की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
सेवा प्रदाताओं के लिए सजा1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और चार वर्षों के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित।
परीक्षा प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए सजान्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और अधिकतम पांच वर्ष की जेल, 10 वर्ष तक की सजा की संभावना।

धोखाधड़ी निवारण विधेयक का उद्देश्य (Objective of the Anti Cheating Bill)

सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों की पारदर्शिता, न्यायिकता, और विश्वसनीयता में सुधार करना और युवाओं को यह आश्वासन देना कि उनका भविष्य सुरक्षित है और उनके ईमानदार और सच्चे प्रयासों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में विसंगतियों और मालप्रैक्टिस को कठोरता से दंडित करने के लिए एक कानून को लोकसभा द्वारा मंगलवार को मंजूरी दी गई। इसमें अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान शामिल है।

सरकार के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 का उद्देश्य योग्य आवेदकों और छात्रों के हितों की रक्षा करना है।

एंटि चीटिंग बिल मे नया क्या है?( What’s the New in the Anti-Cheating Bill ?)

केंद्रीय सरकार के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य “युवाओं को यह आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार और सच्चे प्रयासों का उचित तरीके से पुरस्कार मिलेगा” और “सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रमों में अधिक पारदर्शिता, विश्वसनीयता, और न्यायिकता लाना” है।

अनुचित प्रथाओं में लिप्त व्यक्तियों, संगठित समूहों, या संस्थानों को वैध रूप से रोकना, जो “मौद्रिक या गलत लाभों के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों को प्रतिकूल प्रभावित करते हैं,” विधेयक का घोषित लक्ष्य है।

इसके अलावा, प्रशासन के अनुसार, खुली परीक्षाओं के दौरान धोखाधड़ी होने से देरी या रद्द होने की स्थितियाँ आती हैं, जो “लाखों युवाओं के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।”

इसके अलावा, यह कहा गया है कि वर्तमान में “केंद्र सरकार और इसकी एजेंसियों के सार्वजनिक निरीक्षणों में लगे विभिन्न संगठनों द्वारा प्रयुक्त अनैतिक प्रथाओं या किए गए अपराधों को संबोधित करने के लिए कोई विशिष्ट मूलभूत कानून नहीं है।” इसके बाद, राज्य सरकारें राष्ट्रीय कानून के आधार पर अपने उपाय पेश कर सकती हैं।

एंटि चीटिंग बिल के अनुसार धोखाधड़ी क्या होती है? (What constitutes cheating or unfair practice?)

  1. प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी का लीक होना
  2. ऐसे गिरोह का सदस्य होना जो उत्तर कुंजियों या प्रश्न पत्रों को जारी करता है
  3. प्रश्न पत्रों या उत्तर पत्रों तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना
  4. परीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना
  5. बिना अनुमति के किसी भी उम्मीदवार की सीधे या परोक्ष रूप से मदद करना
  6. उत्तर पत्रों में छेड़छाड़ करना
  7. प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत त्रुटि को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि मूल्यांकन में परिवर्तन करना
  8. सार्वजनिक परीक्षा के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करना
  9. अंतिम मेरिट सूची या आवेदकों की शॉर्टलिस्ट बनाने के लिए आवश्यक किसी भी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करना
  10. अनैतिक परीक्षा-संबंधित व्यवहार को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का जानबूझकर उल्लंघन
  11. कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में हस्तक्षेप करना
  12. अनैतिक व्यवहार का समर्थन करने के लिए सीट असाइनमेंट्स, शिफ्ट असाइनमेंट्स, और बैठने की व्यवस्था का मनिपुलेशन
  13. सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण या परीक्षाओं के साथ धमकी, दबाव या हस्तक्षेप करना
  14. धोखा देने या लाभ कमाने के लिए फर्जी वेबसाइट्स बनाना
  15. धोखा देने या लाभ कमाने के लिए फर्जी परीक्षा परिणामों, प्रवेश पत्रों, या ऑफर पत्रों का उपयोग करना

एंटि चीटिंग बिल के अंतर्गत सजा punishments under Anti-Cheating Bill

यदि कोई उपरोक्त उल्लिखित अनुचित प्रथाओं में से किसी का दोषी पाया जाता है, तो उसे गैर-जमानती अपराध के लिए आरोपित किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पांच वर्ष की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना है। यदि अपराधी जुर्माना नहीं भरता है, तो जेल की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

सेवा प्रदाता, जो अक्सर ऑनलाइन परीक्षाओं को आयोजित करने वाले कंप्यूटर केंद्र होते हैं, उन पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, और यदि उन्हें धोखाधड़ी में सहायता करने का दोषी पाया जाता है तो “परीक्षा की आनुपातिक लागत ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल की जाएगी।” उन्हें किसी भी प्रकार की सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से चार वर्षों के लिए प्रतिबंधित भी किया जाएगा।

यदि किसी परीक्षा प्राधिकरण के कर्मचारी को अपराध करने की साजिश रचने का दोषी पाया जाता है, तो उन्हें न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और अधिकतम पांच वर्ष की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 10 वर्ष के विस्तार की संभावना है।

FAQ –

प्रश्न 1: एंटी चीटिंग बिल किसे कहते हैं?

उत्तर: एंटी चीटिंग बिल एक कानून है जिसे सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं जैसे कि प्रश्नपत्र लीक, उत्तर पत्रों में छेड़छाड़, और अन्य धोखाधड़ी करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है।

प्रश्न 2: एंटी चीटिंग बिल के तहत कौन सी प्रथाएँ दंडनीय हैं?

उत्तर: प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी का लीक होना, बिना अनुमति के उम्मीदवारों की मदद करना, उत्तर पत्रों में छेड़छाड़ करना, और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना जैसी प्रथाएँ दंडनीय हैं।

प्रश्न 3: एंटी चीटिंग बिल के तहत अपराधियों को क्या सजा हो सकती है?

उत्तर:अपराधियों को गैर-जमानती अपराध के तहत अधिकतम पांच वर्ष की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। जुर्माना न भरने पर जेल की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

प्रश्न 4: यदि किसी सेवा प्रदाता को एंटी चीटिंग बिल में सहायता करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे क्या सजा हो सकती है?

उत्तर: सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, और उन्हें चार वर्षों के लिए किसी भी प्रकार की सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

 प्रश्न 5: परीक्षा प्राधिकरण के कर्मचारी जोएंटी चीटिंग बिल के तहत अपराध करने की साजिश में लिप्त पाए जाते हैं, उन्हें क्या सजा हो सकती है?

उत्तर: परीक्षा प्राधिकरण के कर्मचारी को न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और अधिकतम पांच वर्ष की जेल की सजा हो सकती है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

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