बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला, पश्चिम बंगाल, हाई कोर्ट का फैसला (Bengal School Recruitment Scandal) (West Bengal, High Court)
ममता सरकार के लिए आज का दिन एक बड़ा धक्का साबित हुआ, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 की एसएससी भर्ती के संपूर्ण पैनल को अवैध ठहराया। शिक्षक भर्ती घोटाले पर निर्णय देते हुए, अदालत ने 9वीं से लेकर 12वीं तक, और समूह सी और डी की सभी नियुक्तियों को, जिनमें अनियमितताएं पाई गईं, उन्हें निरस्त कर दिया है। इस फैसले के चलते हजारों नौकरियां भी रद्द कर दी गईं हैं।
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पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले पर हाई कोर्ट का कठोर निर्णय
पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई नौवीं, दसवीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए 23,753 लोगों की नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया है। इस निर्णय के तहत, इन सभी व्यक्तियों को अब चार सप्ताह के अंदर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अपना पूरा वेतन वापस करना होगा। इसके अलावा, कोर्ट ने जिला अधिकारियों को इन लोगों से छह सप्ताह के भीतर धन वसूली के लिए निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट का स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्तियों का आदेश
हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को खाली पदों पर नई नियुक्तियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई की जांच जारी रहेगी और यह एजेंसी जरूरत पड़ने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है। इसके अतिरिक्त, हाई कोर्ट ने 23 लाख परीक्षार्थियों की OMR शीट के पुनर्मूल्यांकन का भी निर्देश दिया है।
कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश दिए हैं। इस प्रक्रिया में एक विशेष अपवाद के रूप में सोमा दास के मामले में अदालत ने छूट प्रदान की है। सोमा दास कैंसर से पीड़ित हैं, और इस आधार पर उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।
पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले पर हाई कोर्ट का निर्णायक फैसला
पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग द्वारा नौवीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी नियुक्तियों को अनधिकृत ठहराया है और 23,753 कर्मचारियों की नौकरियां निरस्त करने का आदेश दिया है। इस फैसले के अनुसार, प्रभावित कर्मचारियों को चार सप्ताह के भीतर 12% वार्षिक ब्याज के साथ अपने पूरे वेतन की वापसी करनी होगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने जिला अधिकारियों को इन कर्मचारियों से छह सप्ताह के अंदर वसूली करने के निर्देश दिए हैं।
पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का स्कूल भर्ती घोटाले में सख्त फैसला
पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग द्वारा नौवीं से 12वीं कक्षा के ग्रुप सी और ग्रुप डी में की गई सभी नियुक्तियों को अवैध घोषित किया है और 23,753 कर्मचारियों की नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। इस निर्णय के तहत, प्रभावित कर्मचारियों को अपने पूरे वेतन को 12% वार्षिक ब्याज के साथ चार सप्ताह के भीतर वापस करना होगा। इसके अलावा, कोर्ट ने जिला अधिकारियों को इन कर्मचारियों से छह सप्ताह के भीतर धनराशि की वसूली करने के निर्देश दिए हैं।
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