Table of Contents
पैन कार्ड लिए आवेदन, स्टेटस की जाँच, आवश्यक दस्तावेज (Pan card apply online and offline, Document Required and Status check in Hindi)
पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण पत्र हैं. जो इस बात का सबूत हैं कि आप भारतीय आयकर दाता हैं. पैन कार्ड पर 10 अंको की एक संख्या होती हैं, जो कि एक यूनिक नंबर हैं इस नंबर के प्रत्येक अंक का एक मतलब होता हैं.
पैन कार्ड को भारत में आयकर ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के साथ मिलकर परिचित किया था. पैन कार्ड एक परिचय पत्र की तरह भी उपयोग किया जाता हैं. पैन कार्ड का महत्व भी अन्य परिचय पत्र की तरह ही हैं. पैन कार्ड एक जरुरी दस्तावेज हैं जिसकी तरफ कई लोगो का अब तक ध्यान नहीं गया हैं इसलिए जरुरी हैं सभी आयकरदाता अपना पैन कार्ड बनवाये.
पैन कार्ड लिए आवेदन कैसे करना चाहिए (How to apply Pancard online and offline in hindi)
पैन कार्ड का होना जरुरी है और इसके लिए इसकी सारी जानकारी लेकर इसे उचित समय पर बनवाना व्यक्ति की जिम्मेदारी है.
अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नही है तो वह पैन कार्ड के लिए एप्लाई नही कर सकता है. परंतु अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह अपने पैन कार्ड के लिए एप्लाई कर सकता है. पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लाई करना एक सरल और सुविधा जनक प्रक्रिया है.
पैन कार्डआवेदन के ऑफलाइन स्टेप्स (How to apply for PAN card Offline):
- सबसे पहले आप या तो फॉर्म डाउनलोड करके सेव करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या अगर आपका कम्प्युटर प्रिंटर से जुड़ा है तो आप तुरंत प्रिंट निकाल सकते है.
- फॉर्म भरने के लिए 2 स्टेम्प साइज़ (3.5cm *5cm) फोटो की आवश्यकता होती है.
- फॉर्म भरते समय फोटो को स्व सत्यापित करना अर्थात फोटो पर साइन करना होता है.
- जो फोटो दाएँ ओर होती है उसमें नीचे जो जगह होती है उसमे साइन करना होता है.
- जो फोटो बाएँ ओर होती है उसमे फोटो के उपर साइन करना होता है.
- एक साइन फॉर्म के नीचे की ओर करना होता है.
- साथ ही साथ आप जिस पहचान पत्र को लगाते है उसमे भी साइन करना होता है. अर्थात सभी जरुरी दस्तावेजों को स्व सत्यापित करना अनिवार्य हैं.
- फॉर्म के साथ ये दस्तावेज लगाने जरुरी होते है.
- सबसे पहले स्व सत्यापित परिचय पत्र लगाना चाहिए.
परिचय पत्र के लिए निम्न दस्तावेज लगा सकते है (Required Documents For PanCard)
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेन्स
- केंद्र सरकार द्वारा दिया गया हैल्थ स्कीम कार्ड
- किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर द्वारा साइन किया गया पहचान प्रमाण पत्र
- किसी भी पार्लियामेंट के सदस्य द्वारा साइन किया गया पहचान प्रमाण पत्र
- किसी भी मूनसीपल काउन्सिलर द्वारा साइन किया गया पहचान प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- राशन कार्ड
इनमे से किसी भी दस्तावेज की फोटो कॉपी लगाना चाहिए. ध्यान रहे की यह दस्तावेज स्व सत्यापित हो. तथा इन दस्तावेजों मे व्यक्ति का पूरा नाम होना चाहिए.
पैन कार्ड आवेदन के ऑनलाइन स्टेप्स (Process of apply for PAN card Online):
- अधिकारिक वेबसाइट: https://tin.tin.nsdl.com/pan/ पर क्लिक करें.
- विकल्प पर क्लिक करें: यहाँ 6 विकल्प दिए गये हैं अपनी जरुरत के मुताबिक विकल्प पर क्लिक करें. अगर नया पैन कार्ड बनवाना हैं तो ‘भारतीय नागरिक के लिए न्यू पैन कार्ड (49A)’ पर क्लिक करें.
- दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़े: सभी जानकारी सावधानी से 49 A ऑनलाइन फॉर्म में भरे.
- फॉर्म की कॉपी एवम फोटो पोस्ट करे :फॉर्म को भरने के बाद उसकी प्रति निकाल कर उसमे अपनी रंगीन फोटो (साइज़ 5 से.मी. x 5 से.मी.)लगा कर उसे स्व सत्यापित करे, अर्थात खुद के हस्ताक्षर कर फॉर्म पर लगाये. ध्यान रहे हस्ताक्षर चेहरे पर ना जाये.
- अंगूठे का निशान :बने बॉक्स में अंगूठे का निशान लगाये जो कि बॉक्स से बाहर ना जाए और इसे मजिस्ट्रेट या नोटरीपब्लिक या गजेटेड अधिकारी की अधिकारिक सील और स्टाम्प के साथ सत्यापित करवाएं.
- पेमेंट :इसके लिए भारतीय मूल को 105 रूपये देने होंगे जिसे वे डिमांड ड्राफ्ट, चेक अथवा नेट बैंकिंग के जरिये दे सकते हैं.
- अन्य जानकारी के लिए : NSDLPAN <space> Acknowledgement No. को 57575 पर sms भेजे.
- एड्रेस :INCOME TAX PAN SERVICES UNIT (Managed by NSDL e-Governance Infrastructure Limited), 5th floor, Mantri Sterling,Plot No. 341, Survey No. 997/8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune – 411016
- फॉर्म को उपर दिए पते पर भेजे.
अगर पैन कार्ड खो गया हैं (If PAN CARD has been lost):
अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तब भी अधिकारिक वेबसाइट पर जाए वहाँ REPRINT PAN पर क्लिक करे और अपना पैन कार्ड नंबर प्राप्त करें.
इसके बाद फॉर्म भरकर उसकी प्रति को उपर दिए पते पर भेजे साथ ही इस काम के लिए भी 105 रूपये का भुगतान करना होगा जो कि उपर दिए चरणों में लिखा गया हैं उसी तरह से प्रक्रिया पूरी करें. पैन कार्ड के लिए भी लोगो की जागरूकता जरुरी हैं इसलिए इसे जल्द से जल्द बनवाये.
पैन कार्ड के स्टेटस की जाँच करने का तरीका (How to check PAN CARD status)
NSDL से स्टेटस चेक करने का तरीका इस प्रकार है-
इसके माध्यम से आप आपने पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया के तुरंत के स्टेटस को आसानी से देख सकते है. इसके लिए आपको NSDL की अधिकारिक वेबसाईटhttps://tin.tin.nsdl.com/pan/ में जाना होगा. इसके बाद इसमें एक फॉर्म खुलेगा जिसे आपको भरना होगा, और यदि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है-
- आवेदन का प्रकार : पैन नया/ बदलाव के लिए अनुरोध
- पावती संख्या (Acknowledgment number) : अपनी पावती की संख्या या आप इसकी बजाय अपना नाम भी डाल सकते हैं.
- नाम : अपना पूरा नाम दी गई व्यवस्था के रूप में भरें.
- जन्म तिथि : जन्मतिथि / निगमन / एग्रीमेंट / ट्रस्ट / गठन / DD/MM/YYYY के रूप में एसोसिएशन.
- यह सब जानकारी भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, और आप अपने पैन कार्ड के स्टेटस को देख सकते हैं.
इस तरह, आप अपने पैन कार्ड के स्टेटस को आसानी से इस पद्धति का उपयोग करके देख सकते हैं. यह हमेशा से ही पैन कार्ड के स्टेटस की जाँच के लिए और आधिकारिक आवेदन के लिए सबसे अच्छी है.
UTI से स्टेटस चेक करने का तरीका इस प्रकार है-
इस मामले में, पैन कार्ड ट्रैकिंग के लिए आपके पास आपके आवेदन कूपन की संख्या होनी चाहिए. पैन कार्ड ट्रैक करने के लिए UTI के अधिकारिक पेज में जाना होगा. और यदि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है-
- आवेदन कूपन की संख्या : आपके आवेदन का कूपन नंबर. जब आप पैन कार्ड के लिए एप्पाई करते है तो यह आपको मिलना चाहिए.
- एक बार यह भरने के बाद आप अपने पैन कार्ड के स्टेटस की जानकरी के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.
यह प्रक्रिया को पैन कार्ड ट्रैकिंग भी कहा जाता है. आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक करने के लिए इस प्रक्रिया को कभी भी दोहरा इस्तेमाल कर सकते है. आप इसके माध्यम से मात्र 2 मिनिट में अपना पैन कार्ड के स्टेटस की जाँच कर सकते हैं.
ग्राहक समर्थन
यदि आपको अपने पैन कार्ड के स्टेटस की जाँच करने में किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने पैन कार्ड प्रदाता के आधार पर NSDL और UTI के ग्राहक समर्थन नंबर से तुरंत संपर्क कर सकते हैं. NSDL और UTI की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप टोल फ्री ग्राहक समर्थन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ग्राहक सहायता केंद्र के पते को खोज सकते हैं.
पैन कार्ड का सत्यापन
पैन कार्ड का सत्यापन बहुत जरुरी है. क्युकी पैन कार्ड पर जानकारी 100% सही होना चाहिए. यह बहुत आसान तरीका है पैन कार्ड को ऑनलाइन सत्यापित करने का. यहाँ 2 तरीके दिए गये है.
नाम के द्वारा पैन कार्ड का सत्यापन
सबसे पहले, अधिकारिक आयकर ई फिलिंग वैबसाइट के आपके जानने वाले पैन पेज को खोले. इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा. यहाँ इस फॉर्म में 5 फील्ड हैं और आपको इन फील्ड में दर्ज होने के लिए नीचे कुछ जानकारी दी हुई है-
- जन्मतिथि : यहाँ आप अपनी जन्म तिथि DD/MM/YYYY फॉर्मेट में भरना होगा. उदाहरन के लिए यदि आपकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1998 है तो आपको 01/01/1998 भरना होगा. आप इसके लिए कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते है.
- सरनेम : आपको आपका सरनेम या आखिरी नाम भरना होगा.
- मिडिल नेम : यहाँ आपको आपके पिता का नाम भरना होगा.
- पहला नाम : यहाँ आपको अपना नाम भरना होगा.
- इस इमेज के बारे में एक कोड इंटर करना होगा : उस वर्ण (character) को भरना होगा जो वहाँ दिया हुआ होगा. इसे भरना से यह पता चल जायेगा की आप एक इन्सान है क्युकी कंप्यूटर इस कोड को ट्रैक नहीं कर सकता है.
- इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें. और इस तरह आप अपने पैन कार्ड का सत्यापन कर सकते है.
पैन नंबर के द्वारा पैन कार्ड का सत्यापन
सबसे पहले, आपके जानने वाले अधिकार क्षेत्र के अधिकारिक पेज को खोले.यह सरकारी वेबसाइट है जोकि आयकर और ऑनलाइन आयकर फिलिंग आदि से जुडी हुई है. यहाँ इस फॉर्म में 2 फील्ड दी हुई है. इसके लिए कुछ जानकारी इस प्रकार है-
- पैन (अनिवार्य) : यहाँ आपको आपका पैन नंबर भरना है यह बिलकुल वही होना चाहिए जोकि आपके पैन कार्ड में दिया हुआ है.
- इस इमेज के बारे में एक कोड इंटर करना होगा : उस वर्ण (character) को भरना होगा जो वहाँ दिया हुआ होगा. इसे भरना से यह पता चल जायेगा की आप एक इन्सान है क्युकी कंप्यूटर इस कोड को ट्रैक नहीं कर सकता है.
- यह सब भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें. यहाँ आपको अपने पैन कार्ड की पूरी जानकारी मिल जाएगी. यकीनन यह सही होगी क्योकि तभी आप अपने पैन कार्ड की जाँच कर सत्यापन कर सकते हैं.
नोट – आपको यह प्रक्रिया 15 मिनिट के अंदर ही करनी होगी क्युकी इसके बाद यह एक्सपायर हो जायेगा.
पैन कार्ड मिलेगा अब सिर्फ 4 घंटों में 2019-20 (New PAN card allotment in 4 hours from 2019)
आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारक के लिए एक नयी योजना बना रहे है, जिसके तहत आपको पैन कार्ड आवेदन के बाद अब सिर्फ 4 घंटे में मिल जाया करेगा. पहले पैन कार्ड 10 दिन के अंदर मिला करते थे. पैन कार्ड की यह प्रक्रिया 2019 के प्रथम पखवाड़े में शुरू हो सकती है.
इनकम टैक्स विभाग ने यह सुधार इसलिए किया है ताकि टैक्स कर लोग जल्द से जल्द भर सकें, और उसमें कोई अड़चने न आये. 2016 के विमुद्रीकरण के बाद 2018-19 में आयकरदाता की संख्या में 50% तक की वृद्धि हुई है. विभाग का कहना है कि पिछले सालों की तुलना में आयकरदाता की संख्या में 6.08 करोड़ तक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है. 6.08 करोड़ के पास कब कर जमा हुआ, इसकी सही जानकारी तो नहीं है.
पैन कार्ड के नए नियम 2019-20 (PAN card new rules)
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, कि आईटी विभाग कई क्षेत्रों से प्रौद्योगिकी और ऑटोमेशन के लिए बातचीत कर रहा है. इसमें करों का पूर्व भुगतान, रिटर्न भरना, रिफंड, केस का चयन एवं जाँच सभी शामिल होगा. इसके साथ ही कर भुगतान के लिए रिटर्न फॉर्म को भी आसान बना दिया जायेगा, और धनवापसी की प्रक्रिया को भी आसान किया जायेगा जिससे लोगों का काम आसानी से हो सके.
- यह नयी प्रक्रिया में बदलाव देश व्पापार को आसान करेगा, जिससे व्यापारियों की संख्या में इजाफ़ा होगा.
- सभी आकलनों के जांच के समय आयकरदाता को अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आईटी विभाग ने प्रौद्योगिकी ई-मूल्यांकन के आधार पर प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं बताया है. आईटी विभाग ने कहा कि आकलन के लिए 0.5% से कम मामलों की जांच ही जा रही है.
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड चाहता है कि आयकर कानून को और सख्त एवं प्रबल होना चाहिए, अगर देश की जनता सभी टैक्स नियमों को अच्छे से मानती है, तो सरकार टैक्स की दर को भी कम कर सकती है.
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2019-20 साल के लिए 11.5 लाख करोड़ का टारगेट बनाया है. कुल डायरेक्ट कर वृद्धि दर 16.5% है और नेट डायरेक्ट कर वृद्धि दर 14.5% है, यह दरें बताती है कि विमुद्रीकरण के द्वारा आयकर विभाग मजबूत हुआ है, लोग टैक्स चोरी करने से डरने लगे और समय पर आय कर भरने लगे है.
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह भी बताया है कि लगभग 70 देशों में जानकारी का स्वचालित विनिमय है. जहाँ अगर कोई इन्सान अपनी विदेशी संपत्ति और बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं देता है, तो विभाग उनके खिलाफ कार्यवाही करता है.
होम पेज | यहाँ क्लिक करें |
अन्य पढ़े :