हिट एंड रन कानून क्या है 2024: न्यू लॉ, केस क्या है, pdf, न्यूज़, ट्रकों की हड़ताल, ताज़ा खबर (Hit and Run New Law in Hindi) (Case, Kanoon kya hai, pdf, Bus and Truck Strike, Latest News, Date)
वर्तमान समय में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई हैं, जिससे पूरे देश में हाहाकार का माहौल बना हुआ हैं। यह धरना देश के जितने भी बस और ट्रक चालक हैं, वह रोड पर आकर धरना प्रदर्शन बहुत जोर से कर रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो रखी हैं। इनका यह प्रदर्शन इसलिए हो रहा हैं,कि यह नया कानून सभी चालको के फेवर में नहीं हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में एक कानून को पारित किया हैं। उस नये कानून का नाम हिट एंड रन कानून हैं। जिसके तहत जो चालक हैं, उन्हें लंबी सजा का प्रावधान रखा गया हैं और क्षतिपूर्ति भी ली जायेगी।
Table of Contents
Hit and Run New Law 2024
कानून का नाम | हिट एंड रन कानून |
हिट एंड रन कानून किसके लिए हैं | ट्रक और बस चालक आदि |
सजा | 10 साल सजा |
जुर्माना | 7 लाख जुर्माना |
पुरानी धारा में सजा का प्रावधान | धारा 279, 304ए और 338 |
नई सजा में प्रावधान | धारा 104(2) |
हिट एंड रन कानून क्या हैं
हिट एंड रन कानून हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ हैं। केंद्र सरकार द्वारा सभी चालकों के ऊपर कड़ी कारवाई करने के लिए इस नियम को लागू कर दिया है, इस नियम में यह बताया गया हैं, कि जो भी चालक टक्कर मार कर भाग जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कारवाई की जायेगी और उन्हें लंबी सजा सुनाई जायेगी। इस कानून को पारित करने का मेन मकसद हैं,कि देश में हो रही दुर्घटना को कम किया जा सके, जिससे चालक ध्यान पूर्वक अपनी गाड़ी चलाएंगे और दूसरों की जिंदगी को समझेगे। इसी कारणवश पूरे देश में इस कानून को लेकर धरना प्रदर्शन अपने चरम सीमा पर हैं। सभी बस चालक यह अपील कर रहे है, कि इस कानून को पारित ना किया जाये।
हिट एंड रन कानून में सजा और जुर्माना
हिट एंड रन कानून में जब हमारे गृहमंत्री जी द्वारा इस नियम के बारे में संसद में बात की जा रही थी तब उन्होंने यह कहा था, की यदि कोई भी चालक चाहे वह बस का हो या ट्रक का हो अगर टक्कर मारकर वह भाग जाता हैं और पुलिस में कमप्लेन नहीं करता है, तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये के आसपास क्षतिपूर्ति देनी होगी, इससे इस नियम के लागू होने के बाद दुर्घटना में कमी देखने को मिल सकती है।
ट्रक और बस चालकों की देशव्यापी हड़ताल
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस हड़ताल का असर आप आसानी से देख सकते है कि कितनी जल्दी यह पूरे देश में व्याप्त हो गया हैं। ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर जाने के बाद रोड पर जाम लाने लगा हैं। और यह हड़ताल इसलिए कर रहे है, क्योंकि उन्होंने कहा हैं कि जो यह कानून पारित किया गया हैं उसमें बदलाव किया जाए। और यह हड़ताल केवल एक प्रदेश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने देश के ज्यादातर प्रदेशों में इसकी हड़ताल की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र आदि बड़े-बड़े प्रदेश भी इसमें शामिल है।
पहले और अब के कानून में क्या बदलाव हैं
पहले जब ड्राइवरों के द्वारा हादसा किया जाता था, तो उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम के तहत केस दर्ज किया जाता था,फिर यह जेल जाते थे और कुछ समय के बाद इन्हें बेल करा कर छुड़वा लिया जाता था, अब इस प्रकार के कानून में बदलाव करके एक नए कानून को लागू करने की संसद में कोशिश की गई हैं कि यदि कोई भी ड्राइवर मौके से फरार हों जाता हैं तो नये नियम की धारा 104(2) के तहत केस दर्ज होगा, और पुलिस और मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उनके ऊपर लंबी कारवाई की जायेगी जिससे दंड का भी प्रावधान भी शामिल हैं।
महाराष्ट्र में हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन
हिट एंड रन कानून में अभी जो हड़ताल हो रही थी वह साधारण तौर पर बस, ट्रक और डंफर के ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहे थे जिससे काफी कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई हैं,। और कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र में यह विरोध प्रदर्शन हिंसक होने लगा यह हिंसक तब हुआ जब वहाँ से अन्य गाडियाँ गुजर रही थी और साथ में पुलिस की गाडियाँ जा रही थी तब उनके ऊपर ड्राइवरों की तरफ से पत्थर फेंके जाने लगे। जिसके कारण यह विरोध महाराष्ट्र में हिंसक रूप ले लिया है।
हड़ताल से पेट्रोल और डीजल का संकट उत्पन्न होने लगा
संसद में पास हुए हिट एंड रन के नये कानून विरोध में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो ट्रांसपोर्टर हैं, वह हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे काफी प्रदेशों में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू होने लगी है, और अगर यह प्रदर्शन ज्यादा दिन तक चला, तो पेट्रोल डीजल ना पहुँचने से वहाँ के प्राइवेट वाहन बाधित होने लगेंगे। जिससे पूरी तरह से काम ठप्प होने के आसार दिखने लगेंगे 9 राज्यों के बस ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जमकर इस कानून का विरोध करने में लगे हैं।
परिवहन आयुक्त ने जारी किया पत्र
परिवहन आयुक्त ने जो पत्र जारी किया हैं, उसमें यह साफ़- साफ़ लिखा हैं, कि जो नया सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में रोडवेज के अनुबंधित व जिले बस यूनियनों द्वारा 1 से 30 जनवरी 2024 तक हड़ताल घोषित कर दिया गया हैं, हड़ताल के कारण अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश की जो परिवहन व्यवस्था हैं, वह पूरी तरह से प्रभावित हो रखी हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में यात्री अपने एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए परेशान हो रखे हैं।
बसों की सुगम संचालन के लिए कार्यवाही
बसों की सुगम संचालन के लिए परिवहन आयुक्त ने कहा हैं, कि जो भी कानून संसद में पारित किया गया हैं वह अभी लागू नहीं हुआ हैं। उस कानून को लागू होने के बाद स्वरूप में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक और यूनीयन के पदाधिकारियों के साथ स्वयं बैठक करना चाहते हैं,और इन्होंने यह कहा हैं, कि मैं आप लोगों को देश में हो रही परेशानियों से अवगत कराना चाहता हूँ क्योंकि जनमानस को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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FAQ
Ans : यह बस, ट्रक और डंफर चालकों के लिए नया कानून हैं।
Ans : 10 साल सजा और 7 लाख जुर्माना हैं।
Ans : धारा 104 (2) हैं।
Ans : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के तहत, लापरवाही से वाहन चलाने 304ए यानी लापरवाही से मौत 338 यानी जान जोखिम के तहत।
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