उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना 2023 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता, नियम, पैसा कब आएगा, पोर्टल सभी जानकारी यहाँ पढ़ें (Kanya Sumangala Yojana UP in hindi, status check)
कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश की बालिकाओं के लिए शुरू की गई है योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं को शिक्षित करना है. साथ ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को एवं कन्या बाल विवाह जैसे अपराधों को रोकना है, योजना के अंतर्गत पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बालिकाओं को ₹15000 आर्थिक सहयोग के रूप में दिए जाते हैं यह सहयोग छह चरणों में पूरा किया जाता है योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़ें।
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कन्या सुमंगला योजना 2023 की जानकारी
नाम | कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश |
मुख्य लाभार्थी | प्रदेश की पढ़ने वाली बालिकाये |
लाभ | 15 हजार रुपये |
वेबसाइट | mahilakalyan.up.nic.in |
टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर | अभी नहीं हैं |
उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के लाभ एवं नियम
- कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 1 वर्ष की आयु से लेकर ग्रेजुएट होने तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता की जाती है ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और उनका जल्द से जल्द विवाह न किया जाए।
- योजना के अंतर्गत 6 चरणों में ₹15000 सरकार की तरफ से बेटियों को दिए जाते हैं इन चरणों का विवरण इस प्रकार है
- पहले चरण में ₹2000
- दूसरे चरण में ₹1000
- तीसरे चरण में ₹2000
- चौथे चरण में ₹2000
- पांचवें चरण में ₹3000
- छठे चरण में ₹5000 इस प्रकार कन्या के खाते में ₹15000 की आर्थिक मदद की जाती है।
- योजना के अंतर्गत यह पूरा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा के जरिए बेटी के खाते में सरकार द्वारा भेजा जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक चरण में बेटी को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अर्थात आप किसी भी चरण से इस योजना का लाभ लेना प्रारंभ कर सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत पैसा बेटी के बालिक होने तक उसकी मां के खाते में जमा किया जाएगा परंतु अगर मां की मृत्यु हो गई है तो पैसा पिता के खाते में जमा होगा लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तब पैसा आधिकारिक रूप से निर्धारित किए गए पायलटों के खाते में जमा किया जाएगा परंतु इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
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कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्रता नियम
योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए बेटी किसी भी चरण में आवेदन फॉर्म भर सकती है परंतु प्रत्येक चरण के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं
पहला चरण नियम
अगर बेटी को पहले चरण में इस योजना के अंतर्गत दाखिल कराना चाहते हैं तो उसका जन्म 1 अप्रैल 2019 अथवा उसके बाद होना चाहिए।
दूसरे चरण नियम
दूसरे चरण में पंजीयन का नियम यह है कि बेटी का पहले वर्ष काटीकाकरण पूरा हो जाना चाहिए लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले ना हुआ हो।
तीसरा चरण नियम
तीसरे चरण में वही बालिका दाखिला ले सकती है जोकि अध्ययन शुरू कर चुकी हो और पहली कक्षा में एडमिशन ले लिया हो।
चौथे चरण का नियम
चौथे चरण में वही बालिकाएं पंजीयन करवा सकती हैं जो किस सिक्स्थ क्लास में एडमिशन ले चुकी हूं।
पांचवा चरण
पांचवें चरण में वे बालिका योजना के अंतर्गत पंजीयन करवा सकती हैं जिन्होंने नौवीं कक्षा में एडमिशन ले लिया हो।
छठवां एवं अंतिम चरण
योजना के अंतर्गत छठी किस्त के लिए यह जरूरी है कि बेटी का ग्रेजुएशन अथवा कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स पूरा हो चुका हो।
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कन्या सुमंगला योजना योग्यता
- योजना के अंतर्गत वही बेटियां लाभ ले सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं दूसरे राज्यों से आए लोगों की बेटियां जब तक इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकती जब तक कि वह उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ना हो।
- योजना के अंतर्गत होनी परिवारों को लाभ प्राप्त होगा जिनकी सालाना आय 300000 से कम हो।
- योजना के अंतर्गत उम्र का निर्धारण किया गया है इसीलिए वही बेटियां इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है जिनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच हुआ हो।
- योजना के अंतर्गत परिवार की अधिकतम दो ही बेटियों को लाभ मिलेगा लेकिन अगर द्वितीय प्रसव के दौरान जुड़वा बेटियों का जन्म होता है तो ऐसी स्थिति में तीनों बेटियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सकता है
- योजना के अंतर्गत गोद ली हुई बेटी को को भी शामिल किया जा सकता है परंतु नियम वही है कि परिवार की केवल दो ही बेटियों को शामिल किया जाएग।
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कन्या सुमंगला योजना में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे
- योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता है जो की पात्रता के नियम को सत्यापित करने में मदद करते हैं वे दस्तावेज कुछ इस प्रकार
- बैंक संबंधी जानकारी के लिए बैंक पासबुक लगाना अनिवार्य है क्योंकि पैसा सीधे खाते में जमा किया जाना है।
- योजना के अंतर्गत आय का निर्धारण किया गया है इसलिए आए संबंधी दस्तावेज लगाना भी जरूरी होगा।
- योजना के अंतर्गत जो भी बालिकाएं लाभ लेना चाहती हैं उन्हें अपना पहचान पत्र देना अनिवार्य है।
- योजना से जुड़ी बालिकाओं मैं से किसी बालिका की माता-पिता अथवा किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
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कन्या सुमंगला योजना में आवेदन कैसे किया जाये
कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया दोनों हैं
- ऑनलाइन प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो स्वयं लैपटॉप अथवा कंप्यूटर से फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं अगर आप खुद लैपटॉप अथवा कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में पास के सीएससी सेंटर पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं।
- कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन फॉर्म pdf
अगर आप योजना से संबंधित फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दी गई लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं।
- ऑफलाइन प्रक्रिया
अगर आप इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो खंड विकास अधिकारी जिला परीक्षित अधिकारी के कार्यालय में जाकर फॉर्म प्राप्त करना होगा और उसे भरकर ऑफिस में ही सबमिट करना होगा जिसके बाद कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा इस फोन की सारी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर दी जाएगी।
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कन्या सुमंगला योजना से जुड़े कई सवालों के जवाब
कन्या सुमंगला योजना
यह एक आर्थिक सहयोग योजना है जिसके अंतर्गत बेटी को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक ₹15000 उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं।
योजना वर्ष 2019 से चल रही है।
योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले बालिकाएं ही मान्य होंगी।
₹15000
अधिकतम दो कन्या लेकिन अगर दूसरे प्रसव के दौरान जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं तो इस स्थिति में तीनों बेटियों को योजना में शामिल किया जाएगा।
हां
नहीं यह ₹15000 छह चरणों में मिलते हैं
तीन लाख एवं उससे कम
योजना के लिए पंजीकरण बेटी के जन्म के 5 महीने बाद से किया जा सकता है एवं इसकी अंतिम चरण के लिए रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन पूरा होने अथवा डिप्लोमा की डिग्री हासिल करने के बाद वाले महीने में 30 सितंबर से पहले करना अनिवार्य है।
बैंक पासबुक आधार कार्ड कक्षा की मार्कशीट पासपोर्ट साइज फोटो अगर बेटी गोद ली गई है तो उससे संबंधित पेपर अगर माता-पिता नहीं है तो मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पारिवारिक आय संबंधित ब्योरा
प्रति चरण पंजीयन के बाद
नहीं हैं
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