[Apply] हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान| Haryana Shramik Panjikaran Abhiyan in Hindi

हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान (पात्रता, लाभ, श्रमिक/मजदूर कार्ड, चेक स्टेटस नाम, आवेदन फॉर्म, दस्तावेज) (Haryana Shramik Card Panjikaran Abhiyan in Hindi, Labour Registration)

कोरोना वायरस के चलते देश में स्थापित किये गए लॉकडाउन से जिन लोगों को सबसे ज्यादा मार पड़ी है, वह है दिहाड़ी मजदूर, असंगठित मजदूर, कचरा बीनने वाले, रिक्शा वाले यानि की रोज की कमाई कर खाने वाले मजदूर. ऐसे में देश की इस समय की परिस्तिथि को ध्यान में रखते हुए हर राज्य की सरकार ऐसे गरीब मजदूरों की मदद के लिए सामने आई है, जिससे कि उन्हें अपने साथ – साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद हो सकें. इसी तरह हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो सभी मजदूर चाहे वो रजिस्टर हो या नहीं, उन्हें पूरी मदद पहुंचाएगी. इन सभों को मुफ्त राशन के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. इस अभियान के तहत राज्य के इन मजदूरों को क्या – क्या सहायता मिलेगी, और कौन – कौन इसका लाभ ले सकते हैं. यह सब जानकारी के लिए आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा.

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हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान

योजना का नामहरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान
राज्यहरियाणा
लांच की तारीख2018
लांच की गईमिस्टर नायाब सिंह जी द्वारा
लाभार्थीदिहाड़ी, असंगठित एवं निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक
योजना का लाभश्रमिकों के लिए शुरू की गई योजनायें
संबंधित विभागहरियाणा राज्य का मजदूर और रोजगार मंत्रालय
टोल फ्री नंबर 1100
ऑफिसियल साईट hrylabour.gov.in

हरियाणा सरकार की कॉविड – 19 के चलते दी जाने वाली आर्थिक सहायता

हालही में हरियाणा राज्य सरकार ने इस अभियान में शामिल होने वाले मजदूरों को अप्रैल के महीने में अनाज मुफ्त में देने का फैसला किया है. इसके साथ ही इन असंगठित मजदूरों को 1 हजार रूपये प्रति सप्ताह (4 हजार रूपये प्रति माह) आर्थिक रूप से सहायता देने का भी फैसला किया है. लेकिन आपको यह जानकारी दे दें कि इसका लाभ उठाने के लिए यह जरुरी हैं कि वह मजदूर का श्रमिक पंजीकारण में नाम शामिल हों, यदि किसी व्यक्ति का श्रमिक पंजीकरण में नाम शामिल नहीं है, तो वे पहले अपना श्रमिक पंजीकरण में नाम दर्ज करवा लें इसके बाद ही वे इसका लाभ उठा सकते हैं. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह उन श्रमिकों को ही मिलेगा, जिनका नाम हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकृत नहीं है.

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हरियाणा श्रमिक पंजीकरण प्रक्रिया (Application Process)

  1. श्रमिक पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा राज्य के असंगठित श्रमिकों के लिए कॉविड – 19 फाइनेंसियल सपोर्ट की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर विजिट कर जायेंगे.

  2. यहाँ पहुँचने के बाद आपको दाएँ ओर लॉग इन करने का विकल्प दिखाई देगा. आपको उसमें लॉग इन करना होगा. यदि आप इसमें पुराने यूजर हैं, तो आप इसमें सीधे लॉग इन कर सकते हैं. और यदि नए यूजर है तो इसके लिए आपको आईडी एवं पासवर्ड की आवश्यकता होगी.

  3. इसके लिए आप अपने क्षेत्र के सीएससी सेंटर में जायें, यदि आप गांव में रहते हैं तो ग्राम सरपंच के पास जायें, यदि आप नगर पालिका के क्षेत्र में रहते हैं तो नगर के चेयरमैन के पास जायें. वहां जाकर आपको इसके रजिस्ट्रेशन के लिए बोलना होगा.

  4. जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जायेंगे तो आपसे वे आपका आधार कार्ड नंबर, आपके बैंक खाते की जानकारी एवं आपका बैंक खाता से लिंक मोबाइल नंबर की मांग करेंगे, इसलिए आप ये सभी चीजें अपने पास अवश्य रखें. इसके अलावा आपसे आपके कुछ अन्य दस्तावेजों की मांग भी की जा सकती हैं इसलिए आप वे सभी दस्तावेजों को भी स्कैन करके अपने पास अवश्य रख लें.

  5. सीएससी सेंटर, ग्राम सरपंच या नगर पालिका अधिकारी आपका श्रमिक विभाग के तहत पंजीकरण कर देंगे. हालांकि इसके लिए आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है.

  6. पंजीकरण के दौरान ओटीपी की सहायता से आपके मोबाइल नंबर को सत्यापित किया जायेगा. इसके बाद यूजर नाम और पासवर्ड आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आ जायेगा.

  7. अपना मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाये, तो इसके बाद आपको इसमें लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी.

  8. इस प्रोफाइल में आपकी सभी बुनियादी जानकारी दी होगी. जैसे अपने कार्य का अनुभव, परिवार की जानकारी आदि.

  9. सभी जानकारी चेक कर लेने के बाद आपकी श्रमिक पंजीकरण अभियान में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

नोट :- अभी देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई हैं ऐसे में हो सकता है आपके पास के सीएससी सेंटर्स या अन्य अधिकारिक दफ्तर बंद हो, तो ऐसी स्थिति में आप हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त सकते हैं. 

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हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान की विशेषताएं

  • श्रमिकों का विकास :- यह अभियान निर्माण कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विकास के साथ ही उन्हें एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने में सक्षम है.
  • श्रमिकों की श्रेणी :- इस अभियान के तहत ऐसे लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई हैं, जो निर्माण साइट्स में फिजिकल या सुपरवाइजरी काम करते हैं. इसके साथ ही टेक्निकल एवं क्लेरिकल काम करने वाले अन्य श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया है.
  • लेबर चौक :- इस अभियान के तहत शुरुआत में 55 लेबर चौक बनाएं जाने का प्रावधान था. और इसके बाद इसमें अन्य चौक भी शामिल किये गये.
  • नई कैंटीन खोली गई :- इस अभियान में मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अच्छे खाने की सुविधा भी दी गई है. राज्य के कई हिस्सों में नई कैंटीन खोली गई हैं. जहां उन्हें बेहतर खाने की सुविधा दी जाती हैं. अब इसके लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ता है.
  • प्रतिमाह योगदान एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क :- इस अभियान के तहत खुद को एक श्रमिक के तौर पर पंजीकरण करने के लिए कुछ शुल्क देना होता है. साथ ही उन्हें हर महीने 5 रूपये तक का योगदान भी देने के लिए कहा जाता है.

अभियान को लागू करने के चरण

इस अभियान को लागू करने के लिए 3 चरण निर्धारित किये गए हैं. जिससे की राज्य के सभी श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकें. ये 2 चरण इस प्रकार हैं –

  • पहला चरण :- इस अभियान के पहले चरण में इसे लागू करने की शुरुआत की गई है. जिसमें चयनित लेबर चौक में मजदूरों के रजिस्ट्रेशन को शामिल किया गया है.
  • दूसरा चरण :- इस अभियान के दूसरे चरण में पूरे राज्य में निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण शामिल किया गया है.
  • तीसरा चरण :- इसके तीसरे और अंतिम चरण में ग्रामीण आवासों में स्थित मजदूरों के पंजीकरण की डील शामिल की गई है.

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पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  • हरियाणा का निवासी :- इस अभियान के तहत पंजीकरण वही श्रमिक कर सकता है जोकि हरियाणा का रहने वाला है, और हरियाणा में ही कार्य करता है.
  • दिहाड़ी एवं निर्माण कार्य करने वाले असंगठित मजदूर :- इसमें राज्य सरकार दिहाड़ी एवं निर्माण का कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों को ही लाभ प्रदान करेगी.
  • बैंक खाता धारक :- ऐसे व्यक्ति जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी.
  • आयु सीमा :- इस योजना का लाभ लेने वाला श्रमिक नाबालिग नहीं होना चाहिए, साथ ही उसकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • आवासीय प्रमाण पत्र :- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. इसके बिना राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा.
  • आधार कार्ड :- रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा. इसके बिना आपका आवेदन पूरा नहीं होगा. आधार कार्ड में जो नाम लिखा होगा, वही नाम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी दर्ज होगा इसलिए आप इसे अपने पास रखें.
  • काम का प्रमाण :- आप कौन से क्षेत्र के मजदूर हैं और क्या काम करते हैं इसका प्रमाण देना आवश्यक है. इसलिए आप यह दस्तावेज की कॉपी भी अपने पास रखें.
  • पासपोर्ट आकार की फोटो :- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी पासपोर्ट आकार की फोटो भी मांगी जा सकती हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन के दौरान ये अवश्य लेकर जायें.
  • बैंक की पासबुक :- आर्थिक सहायता राशि आपके बैंक खाते में दी जाएगी इसलिए आवेदक अपने साथ अपनी बैंक की जानकारी के लिए पासबुक लेकर भी अवश्य जायें.

इस तरह से आप इस अभियान में शामिल होकर श्रमिक पंजीकरण करा कर सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं. हरियाणा राज्य सरकार कोरोना वायरस की महामारी के बीच पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य में किसी भी गरीब को खाने, रहने में परेशानी न हो, हर जरुरत की चीज उन तक पहुंचें.

FAQ

हरियाणा में अगर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराते है तो उन्हें क्या क्या लाभ मिलेगा?

श्रमिकों को सरकार कई तरह की योजना का लाभ दे रही है, जैसे कन्यादान योजना, विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, महिला श्रमिक सम्मान, सिलाई योजना, साईकिल योजनादाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता, घर बनवाने पर ऋण सुविधा आदि और भी सुविधाएँ सरकार श्रमिकों को दे रही है.

हरियाणा श्रम विभाग का टोलफ्री नंबर क्या है?

श्रमिकों को कोई भी परेशानी हो तो इस टोल फ्री नंबर 1800-2000-023 पर कॉल करके जानकारी ले सकते है.

हरियाणा श्रमिक को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

हरियाणा श्रमिक को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मामूली सा शुल्क देना होगा, जो अधिकतम 25 रूपय होगा.

असंगठित श्रमिकों को हरियाणा सरकार लॉकडाउन के दौरान कितने रूपए की आर्थिक सहायता दे रही है?

हरियाणा सरकार ने मार्च में ही घोषणा की थी कि वो असंगठित श्रमिक मजदूर को हर महीने 4000 रूपए की सहायता राशी देगी.

अगर कोई श्रमिक/मजदूर दुसरे राज्य का है, तो क्या उसे आर्थिक सहायता मिलेगी?

हरयाणा सरकार ने अभी अभी घोषणा की है कि दुसरे राज्य के श्रमिक जो अपने घर वापस जाना चाहते है तो उन्हें राज्य सरकार 1500 रूपए की आर्थिक मदद दे रही है, ताकि वे बिना परेशानी के अपने घर पहुँच सकें.

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