दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन को दोगुना किया गया (Delhi increases old age, widow, disability pension in hindi)
दिल्ली मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की आपदा के समय एक बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली के सभी वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन को बढ़ाकर 4000-5000 रूपए कर दिया गया, जिसे 7 अप्रैल से दिया जायेगा.
वृद्ध लोगों को क्या होगा लाभ? (Delhi govt old age pension scheme) –
कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन में 1 हजार रूपये का इजाफा करने वाले फैसले पर अपनी मुहर भी लगा दी है. इस फैसले के लागू होने के बाद 60 से 69 वर्ष के वृद्ध लोगों को मिलने वाली पेंशन बढ़कर 2 हजार रूपये हो जाएगी. 70 साल और उससे ज्यादा बूढ़े लोगों को मिलने वाली पेंशन जो पहले 1 हजार 500 रूपये थी इस फैसले के बाद वह बढ़कर 2 हजार 500 रूपये हो जाएगी.
विकलांग लोगों और विधवाओं को क्या होगा लाभ?
इस फैसले के लागू होने से पहले विकलांग लोगों को 1 हजार 500 रूपये मिला करते थे, जो अब बढ़कर 2 हजार 500 रूपये हो जाएंगे. इसी तरह विधवाओं को अब 2 हजार 500 रूपये मिलेंगे जो पहले 1 हजार 500 ही मिला करते थे. दिल्ली में विकलांग पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 70 हजार है.
क्यों किया सरकार ने यह फैसला?
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन में पांच साल पहले बढ़ोतरी की गई थी. 2012 में आखिरी बार इन पेंशन्स को बाजार के जरूरत के अनुरूप निर्धारित किया गया था और तब से लेकर अब तक मंहगाई और सेवाओं के मूल्यों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है. जबकि वृद्धों को दिए जाने वाले पेंशन का आखिरी बार आकलन 2011 में किया गया था, जिसे पुराना हुए काफी वक्त बीत चुका था. इस बीच लोगों में भी पेंशन में बढ़ोतरी करने की मांग उठ रही थी. दिल्ली सरकार ने लोगों की इस समस्या को समझा और उन्हें राहत दी.
ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ, आय सीमा में वृद्धि –
सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए पारिवारिक पेंशन के लिए सालाना आय की लिमिट को भी बढ़ाने का फैसला लिया था. पहले इसके लिए जहां सालाना वार्षिक आय की लिमिट सिर्फ 60 हजार रूपये थी, वहीं यह अब बढ़कर 1 लाख रूपये हो जाएगी. इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन के लिए सालाना आय की लिमिट जहां 75 हजार थी, वहीं अब एक लाख सालाना आय वाले वृद्ध व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे.
अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन छूटों के लागू हो जाने के बाद आने वाले सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन के आवेदनों में एक लाख तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बढ़ा हुआ पैसा वृद्धों को फरवरी 2017 से मिलने लगेगा. इस फैसले के बाद सिर्फ वृद्धों को दिए जाने वाले पेंशन से सरकार के खजाने पर आने वाले चार महीनों में 154 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा. एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली में ऐसे पेंशनर्स की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा है.
सरकार को कितने रूपयों का करना होगा इंतजाम?
फिलहाल वृद्धावस्था पेंशन के लिए दिल्ली सरकार ने अपने रिवाइज्ड बजट के लिए 765 करोड़ रूपये आवंटित किए है लेकिन इस फैसले के लागू हो जाने के बाद सरकार को वर्ष 2017—18 में 1431 करोड़ रूपये की जरूरत पड़ेगी, जिससे वह अपने साढ़े पांच लाख वृद्ध पेंशन कर्मियों को समय पर पेंशन उपलब्ध करवा पाए.
क्या है वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता (Delhi govt old age pension eligibility) –
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होगी:
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो.
- वह दिल्ली का निवासी हो और दिल्ली में कम से कम 5 साल की अवधि से निवास कर रहा हो.
- उसकी सभी स्रोतों से आय कुल मिलाकर 60 हजार (अब इसे बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया गया है.) से अधिक न हो.
- उसके पास अपना व्यक्तिगत बैंक खाता हो.
- उसे राज्य, केन्द्र या इसी तरह की ही किसी अन्य सार्वजनिक संस्था से आर्थिक सहायता या पेंशन न मिलती हो.
- उसके पास अपना आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन हो.
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन प्राप्त करने की पात्रता (Delhi disability pension) –
- आवेदक की उम्र 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- वह दिल्ली का निवासी हो और दिल्ली में कम से कम 5 साल की अवधि से निवास कर रहा हो.
- उसकी सभी स्रोतों से आय कुल मिलाकर 75 हजार (अब इसे बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया गया है.) से अधिक न हो.
- अक्षमता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए. इस सम्बन्ध में सरकारी अस्पताल के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे.
विधवा पेंशन प्राप्त करने की पात्रता (Widow pension eligibility in Delhi) –
- आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक और 59 साल से कम होनी चाहिए.
- साथ ही मृतक व्यक्ति जो घर का खर्च चला रहा था, उसकी उम्र भी 18 साल से अधिक और 59 साल से कम होनी चाहिए.
- वह दिल्ली का निवासी हो और दिल्ली में कम से कम 5 साल की अवधि से निवास कर रहा हो.
- उसकी सभी स्रोतों से आय कुल मिलाकर 60 हजार (अब इसे बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया गया है.) से अधिक न हो.
इस विधवा योजना के लिए आवेदन फॉर्म सरकारी वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं जिसकी 2019 की तिथि आ गई हैं
विधवा योजना साइट | edistrict.delhigovt.nic.in/ |
शुरुवात की तिथि | 12 दिसंबर 2018 |
अंतिम तिथि | 25 जनवरी 2019 |
आवेदन की प्रक्रिया
इस विधवा पेंशन के लिए https://edistrict.delhigovt.nic.in/ इस साइट पर लॉगिन फॉर्म भरे । जिसमे आपका वोटर क्रमांक अथवा आधार नंबर देना जरूरी हैं जिसके साथ आपका पंजीयन हो जायेगा।
अगर आवेदक ये सभी शर्तें पूरी करता है तो वह पेंशन के लिए पात्र होगा. उसे इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय निम्न पहचान पत्र और कागजात प्रस्तुत करने होंगे:
- मूल निवास का प्रमाण जिससे यह साबित होता हो कि वह पिछले पांच साल से दिल्ली में निवास कर रहा हो. इसके लिए वह राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र जो एमसीडी या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो, बीमा प्रमाण पत्र, दिल्ली में उपचार करवाने के मेडिकल रिकॉडर्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पहचान पत्र, नियोक्ता द्वारा दिया गया पहचान पत्र, सम्पति प्रमाणपत्र की मदद ले सकता है.
- अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए वह ऐसे सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग कर सकता है जिसमें उसकी उम्र दर्ज की गई हो. इसमें वह राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र जो एमसीडी या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो, बीमा प्रमाण पत्र, दिल्ली में उपचार करवाने के मेडिकल रिकॉडर्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पहचान पत्र, नियोक्ता द्वारा दिया गया पहचान पत्र के अलावा दसवीं की मार्कशीट, पेन कार्ड का भी उपयोग कर सकता है.
- आवेदक को एक स्वसत्यापित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वह अपने परिवार के आय की घोषणा करेगा.
- इस शपथ पत्र को राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय सांसद या विधायक से सत्यापित करवाना होगा.
यह दिल्ली सरकार की सबसे अच्छी योजना हैं जो बेसहार को सहारा देती हैं अगर आपके पास कोई दस्तावेज़ नहीं हैं तो आप दिल्ली डोरस्टेप डेलीवेरी योजना के जरिये आवेदन कर सकते हैं ।
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