मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल कार्ड) योजना मध्य प्रदेश 2021 (लिस्ट, नया सवेरा, पात्रता, लाभ, स्थिति, पंजीकरण, राशी, पंजीकृत संबल सदस्य, पोर्टल, प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड) (Mukhyamantri Jan kalyan Sambal Yojana MP in Hindi, FAQ)
मध्य प्रदेश में पूर्व बीजेपी सरकार द्वारा राज्य के असंगठित श्रमिकों के लिए यह योजना आरंभ की थी। इस योजना में सरकार द्वारा गरीब श्रमिकों को सिर्फ एक कार्ड के तहत कई सारी योजनाओं के लाभ प्रदान किए जा सकते थे। साल 2018 के दौरान जब शिवराज सरकार मध्यप्रदेश में कार्यरत थी तब उन्होंने इसी योजना का आरंभ किया था। परंतु जब कमलनाथ सरकार राज्य में कार्यरत हुई तो उन्होंने इस योजना को जनकल्याण योजना के नाम से संबोधित किया। अब फिर से एक बार शिवराज सरकार की वापसी होते ही दुबारा से यह योजना आरंभ कर दी गई है। 20 अप्रैल 2020 को अपने बयान में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि वे फिर से संबल योजना आरंभ करके वे ज्यादा गरीब श्रमिकों तक सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले सभी फायदे पहुंचाएंगे।
ध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना
योजना की जानकारी बिंदु | योजना की जानकारी |
योजना का पुराना नाम | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना |
योजना की शुरुआत | सन 2018 में |
योजना में संशोधन | जून, 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | मध्यप्रदेश का श्रम विभाग |
योजना के लाभार्थी | राज्य के असंगठित श्रमिक |
अधिकारिक पोर्टल | shramiksewa.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना मध्य प्रदेश की विशेषताएं एवं लाभ
- असंगठित श्रमिकों को सहायता:- गरीबी रेखा से नीचे की सूची में आने वाले सभी मजदूर जो असंगठित है उनकी मदद के लिए इस योजना को फिर से आरंभ किया गया।
- संबल कार्ड:- जब साल 2018 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था तब योजना आरंभ करते समय लाभार्थियों को जनकल्याण संबल कार्ड प्रदान किए गए. उन नए कार्ड में लाभार्थियों के नाम के साथ साथ उनका आधार कार्ड नंबर भी लिखा जाएगा।
- कुल लाभार्थी:- इस योजना में प्रत्येक जिले और क्षेत्र में मौजूद लगभग 6,49,544 श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।
- इस योजना में मिलने वाला लाभ:- इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के पास लाभार्थी कार्ड है उन्हें केंद्र व राज्य स्तर पर चलाई जाने वाली प्रत्येक योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जैसे
- छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहन
- गर्भवती महिलाओं को मातृत्व की सुविधा
- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर
- बिजली बिल की माफी
- बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना
- अंत्येष्टि सहायता देना एवं
- निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे लाभ सम्मिलित किए गए हैं।
यह सभी लाभ पहले योजना लागू के समय सभी लाभार्थियों को दिए जाते थे परंतु अब जब योजना में संशोधन किए गए हैं तब इस योजना अर्थात नया सवेरा के तहत आयुष्मान भारत योजना को भी इस योजना के अंदर लाभान्वित के लिए जोड़ दिया गया है।
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मुख्यमंत्री जनकल्याण (नया सवेरा, संबल) योजना मध्य प्रदेश के लिए पात्रता मापदंड
- मध्य प्रदेश का निवासी:- यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है इसलिए केवल मध्य प्रदेश में रहने वाले नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग:- गरीब मजदूरों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने यह योजना जारी की है जिसके चलते जो गरीब व्यक्ति इसमें आवेदन भरेंगे उनसे प्रमाण के लिए बीपीएल कार्ड की भी मांग की जाएगी।
- 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत:- इस योजना के तहत उन सभी लोगों को इस योजना का लाभार्थी माना जाएगा जो केवल 100 यूनिट या उससे भी कम बिजली का इस्तेमाल 1 महीने में करते हैं। साथ ही यह भी जांच की जाएगी की लाभार्थियों के घर में केवल 1 किलो वाट का ही मीटर कनेक्शन लगा हो।
मुख्यमंत्री जनकल्याण (नया सवेरा) योजना मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रेशन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
- डोमिसाइल प्रमाण पत्र:- इस योजना में आवेदन भरते समय आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। सरल शब्दों में कहें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो सरकारी कामकाज से लेकर कॉलेज में दाखिले के समय भी आवश्यक होता है।
- आधार कार्ड:- भारतीय नागरिकों की पहचान के रूप में आधार कार्ड को देखा जाता है ऐसे में आधार कार्ड प्रत्येक योजना में आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। आधार कार्ड से लाभार्थियों के पुराने और नए कार्ड की पूरी जानकारी मिलाई जाएगी और साथ ही लाभार्थियों से उनका मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक कराया गया हो।
- बीपीएल राशन कार्ड:- गरीबी रेखा से ऊपर का कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठा सके इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए ही इस योजना में आवेदन भरने की सुविधा दी है जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड मौजूद हो।
- बिजली बिल:- मासिक रूप से एक गरीब व्यक्ति मात्र 100 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो इस बात का सत्यापन करने के लिए लाभार्थी के घर का बिजली का बिल भी आवेदन भरते समय आवश्यक माना जाता है।
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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना कार्ड रजिस्ट्रेशन
इस योजना के तहत सरकार द्वारा नए कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं ऐसे में प्रत्येक लाभार्थी का फर्ज बनता है कि यदि वे योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वे निम्नलिखित चरणों के द्वारा संबल योजना में बनाए जा रहे नए कार्ड को जल्द से जल्द प्राप्त कर लें।
- प्रत्येक लाभार्थी को नए कार्ड की प्राप्ति के लिए आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज एकत्रित करके मध्य प्रदेश के किसी भी लोक सेवा केंद्र या कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर या फिर एमपी ऑनलाइन सर्विस प्रक्रिया में जाना होगा।
- उसके बाद वहां पर मौजूद अधिकारी आप के आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी सभी जानकारी की जांच पड़ताल करेंगे। साथ ही वहां पर मौजूद अधिकारियों द्वारा यह भी जांच की जाएगी कि आपके आधार कार्ड और संबल कार्ड में दी गई जानकारी मेल खाती है अथवा नहीं।
- यदि आपकी सभी जानकारी मेल खाती है तो आप आसानी से आवेदन भर सकते हैं अन्यथा आपको नया सवेरा कार्ड प्रदान नहीं किया जाएगा।
नोट:- संबल योजना के तहत नए कार्ड के लिए आवेदन भरने से पहले यदि आपकी कोई भी जानकारी आप के आधार कार्ड से मैच नहीं हो रही है तो आप समग्र पोर्टल में जाकर अपने संबल कार्ड की जानकारी ठीक कराने के बाद नया सवेरा कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का आदेश जिला श्रम कार्यालय द्वारा दिया जा चुका है।
इस योजना से मध्यप्रदेश में मौजूद सभी गरीब श्रमिक आसानी से सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करके अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं।
FAQ
योजना के अंतर्गत सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले ही पंजीकरण करा सकते है. पंजीकरण के समय आवेदन के पास बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है.
योजना के अंतर्गत छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहन, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व की सुविधा, दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर, बिजली बिल की माफी, बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना, अंत्येष्टि सहायता देना एवं निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल दी जा रही है.
नए संबल कार्ड बनवाने के लिए आपको सरे दस्तावेज लेकर करीबी एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर या कॉमन सर्विस सेण्टर जाना होगा. यहाँ अधिकारी से आप फॉर्म मांग कर उसे भर दें, फिर सबमिट कर दें. कुछ दिन में आपको संबल कार्ड मिल जायेगा.
संबल योजना में आवेदन के लिए लाभार्थी को कम से कम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है, एवं अधिकतम 65 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते है.
http://sambal.mp.gov.in/
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